संतकबीरनगर, अगस्त 20 -- संतकबीरनगर,निज संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र सिंह ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट कर घायल करने के एक मामले में आरोपितों के विरुद्ध मामला साबित न होने तथा गवाह के पक्षद्रोही हो जाने के कारण तीन आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया है। मामला मेंहदावल थाना क्षेत्र के उत्तरपट्टी मेंहदावल मोहल्ले का है। वादी मुकदमा ने न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उनका लड़का 21 मई 2010 को ताड़ वृक्ष के नीचे ताड़ी उतार कर रखा था। उनके मोहल्ले के नाटे उर्फ अरुण सिंह, डब्ल्यू उर्फ विश्वजीत सिंह, गुड्डू उर्फ महेंद्र सिंह तथा ब्रह्मदेव तिवारी व अन्य लोग शाम छह बजे आए और ताड़ी पीकर जाने लगे। पैसा मांगने पर बुरी तरह से मार पीटकर घायल कर दिए। सूचना पाकर जब वह वहां पहुंचा तो बीच बचाव किया। उसके बाद जब वह ...