बुलंदशहर, अगस्त 16 -- बुलंदशहर, संवाददाता। कोर्ट ने मारपीट के आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट उठने तक तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजक सत्य प्रकाश मिश्रा, प्रिया श्रीवास्तव तथा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि अभियुक्त शेरु पुत्र वशीर निवासी जलीलपुर थाना जहांगीराबाद ने वर्ष-2005 में अपने गांव निवासी एक व्यक्ति फकरुद्दीन के साथ मारपीट की थी। इस मामले में 21 फरवरी 2005 को थाना जहांगीराबाद में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने 21 फरवरी 2005 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायाधीश अर्जुन सिंह (न्यायालय एसीजे/एसडी) ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त शेरु को न्यायालय उठने तक व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। ------
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