गुड़गांव, अगस्त 27 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। गांव खेड़ा खुर्मपुर में एक महिला और उसके परिवार के सदस्यों से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में चार आरोपियों को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपियों में दो महिलाएं शामिल हैं। आरोपियों पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 26 नवंबर, 2017 को थाना फर्रुखनगर में एक शिकायत मिली थी कि एक महिला और उसके परिवार के सदस्यों को पीटा गया है। सभी फर्रुखनगर के सरकारी अस्पताल में दाखिल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया था। महिला ने पुलिस को बताया था कि वह अपने प्लॉट पर गई थी। यहां उपमन्यु उर्फ मोनू, देवेंद्र, बिजेंद्र और सुरेंद्र दीवार पर बैठे थे। उपमन्यु ने उससे कहा कि इस प्लॉट पर तुम्हारा हक नहीं है। उसने उसे एक ईंट फैंककर मारी, जो उसके पांव में लगी। उसके तीन ...