पाकुड़, अप्रैल 22 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने सोमवार को कलपाड़ा निवासी मनोज सिंह को गाली- गलौज एवं मारपीट करने का दोषी पाकर एक साल का कारावास एवं 25000 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक माह जेल में ही रहना होगा। यहां बता दें कि परिवादी बेबी देवी ने पाकुड़ के एससी-एसटी थाना में 23 जनवरी 2019 को थाना कांड संख्या 2/19 दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में बेबी देवी ने कहा है कि 23 जनवरी 2019 की सुबह करीब 9:00 बजे मनोज सिंह का मजदूर उसके घर के पास रखे एक ट्रैक्टर बालू जबरदस्ती अपना घर ले जा रहे थे। मना करने पर मनोज सिंह और उसके पिता हरेंद्र नारायण सिंह गाली- गलौज करने लगे। बाद में वहां बेबी के दो बेटे राजकुमार मंडल और संजीव कुमार मंडल और बेटी लवली वहां आ गए। दोन...