पूर्णिया, नवम्बर 23 -- पूर्णिया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने सहायक खजांची थाना कांड संख्या 1074/21 में छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामला मारपीट, जमीन विवाद में हमला और हत्या के प्रयास से जुड़ा था। अदालत ने जिन आरोपियों को दोष सिद्ध किया है उसमें विकास कुमार सिंह, विक्रम सिंह, चंद्रशेखर सिंह, विकास कुमार, अंजनी कुमार सिंह और निकेश कुमार सिंह शामिल हैं। इनके खिलाफ भादवि की धारा 447, 341, 323, 307, 379, 506 और 34 के तहत आरोप लगाए गए थे। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने सभी को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 5000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...