मिर्जापुर, अगस्त 7 -- मिर्जापुर, संवाददाता। न्यायालय ने मारपीट कर गंभीर रुप से जख्मी और धमकी, गाली गलौज देने वाले दोषी को एक वर्ष पांच माह तीन दिन की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। चुनार कोतवाली क्षेत्र के जौगढ़ गांव में मारपीट हुई थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मारपीट कर जख्मी, गाली गलौज और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। अभियोजन अधिकारी एपीओ जितेन्द्र कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक राम सकल व कोर्ट मुहर्रिर संजय चौहान ने प्रभावी पैरवी की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय एसीजेएम ने दोषी जौगढ़ गांव निवासी राजेन्द्र को एक वर्ष पांच माह तीन दिवस तथा एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थद...
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