प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 27 -- प्रतापगढ़। एससीएसटी की अदालत के न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट ने मारपीट, धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए सांगीपुर थाना क्षेत्र के लखराव गांव के रामनारायन, बबलू, नान्हू को दोषी पाते हुए सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वादी मुकदमा रामअजोर के अनुसार आठ अक्तूबर 2000 की शाम वह नारायणदास का पुरवा गांव से रिश्तेदार से पांच हजार रुपये उधार लेकर अपने घर जा रहा था। आरोपियों ने मारपीट के बाद रुपये छीनकर धमकी दी थी। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी सुरेश बहादुर सिंह ने की।

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