बुलंदशहर, अगस्त 26 -- बुलंदशहर, संवाददाता। कोर्ट ने व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने और उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने के दो आरोपियों को नौ-नौ दिन के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35-35 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र ममें आठ जून 1991 को दो आरोपियों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था, साथ ही उनकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की वारदात को भी अंजाम दिया गया था। इस संबंध में पीड़ित ने जून 1991 को ही जहांगीराबाद कोतवाली में पहुंच कर नामजद आरोपी कंछिद सिंह निवासी गांव मौसमगढ़ और उसके साथी महेंद्र निवासी गांव दौलतगढ़ थाना कोतवाली देहात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही तीन सितंबर 1991 को ही मामले मे...
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