जहानाबाद, मई 29 -- अरवल, निज प्रतिनिधि। मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने 6 छह आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अधिवक्ता सिद्धेश्वर सिंह ने बताया कि अभियोगी महेंद्र सिंह अईयारा निवासी ने अभियोगवाद संख्या 892 /2009 दाखिल कर आरोप लगाया था कि 20 सितंबर 2009 को अइयारा निवासी रामाधार सिंह, सच्चू सिंह, दीपक कुमार, माधुरी उपाध्याय, अभिषेक उपाध्याय एवं मनोज सिंह ने उसके घर में घुसकर मारपीट की एवं चोरी कर ली। न्यायालय ने सुनवाई पश्चात् सभी आरोपितों को भादवि की धारा 147, 323, 380/ 34 में दोषी पाया। भादवी की धारा 147 के अंतर्गत एक साल कारावास एवं एक एक हजार अर्थ दंड तथा भादवी की धारा 323 के अंतर्गत 6 माह कारावास एवं एक एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी। भादवि की धारा 380 के अंतर्गत साढे तीन साल कारावास एवं दस हजार अर्थ दंड की ...