भदोही, जनवरी 28 -- भदोही, संवाददाता। मारपीट एवं वाहन को नष्ट करने के मामले में पांच दोषियों को दो साल की सजा हुई है। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि 21 मई 2020 को औराई थाना क्षेत्र के चकौड़ा गांव में मारपीट हुई थी। चल रहे मुकदमे में सुलह को लेकर पंचायत चल रही थी। उस दौरान आरोपितों ने मारपीट कर लिया। इतना ही नहीं, वाहन को भी नष्ट किया था। मामले में मुकदमा अपराध संख्या 103/2020 धारा-147,323,427,452,504,506 भादवि दर्ज किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन" विशेष अभियान के तहत मामले की सुनवाई चल रही थी। ऐसे में मंगलवार को पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं एपीओ वीरेन्द्र वर्मा की प्रभावी पैरवी पर फैसला आया। हरकिरन कौर, अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट भदोही- ज्ञानपुर द्वारा दोषी सूर्य मोहन उर्फ कल्लू ...