दरभंगा, जुलाई 26 -- लहेरियासराय। सप्तम जिला अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार ने शनिवार को जमीन विवाद को लेकर मारपीट व आगजनी मामले में अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के ब्रह्मोतरा निवासी मालबर यादव व देवनारायण यादव को दोषी करार देने के बाद अलग-अलग दफाओं में सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम उदार मोची ने बहस की। श्री मोची के अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध नौ मार्च 2003 में उसी गांव की जगतारण देवी ने घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज व अगलगी सहित अन्य आरोपों के तहत एपीएम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन की ओर से नौ गवाहों ने गवाही दी। मालबर यादव को तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा सुनाई। देव नारायण यादव व मालबर यादव को एक-एक माह कैद, दफा 32...