प्रतापगढ़ - कुंडा, अगस्त 20 -- प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल की कोर्ट ने मारपीट, बलवा के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पट्टी कोतवाली थाना क्षेत्र के कलियानपुर गांव के आरोपी कृपाशंकर, आलोक के आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार गुप्ता ने की। वादी पक्ष के अनुसार बीते 11 जून को आरोपियों ने हरे पेड़ की कटान करने के बाद विरोध करने पर मारपीट कर तोड़फोड़ की थी। कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक की दलीलों को सुनकर आरोपियों का आवेदन निरस्त कर दिया।
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