प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 2 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी बाबूराम की कोर्ट ने मारपीट व जान से मारने की धमकी देने में दोषी पाते हुए नवाबगंज थाना क्षेत्र के अपरवल का पुरवा गांव के नन्हेलाल, समरजीत व भोंदू को तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं सभी पर 75-75 सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को प्रदान की जाए। नवाबगंज के थाना क्षेत्र के अपरवल का पुरवा गांव के वादी मुकदमा राम प्रकाश सरोज के मुताबिक 12 अगस्त 2012 को उसका बेटा रवि घर के दरवाजे के सामने बैठा था। गांव के नन्हेलाल ने वादी के बेटे को बुलाया। इतने में रवि से विवाद कर नन्हेलाल गाली देने लगा। वादी बेटे का शोर सुनकर मौके पर पहुंचा तो नन्हेलाल, भोंदू व समरजीत ने बेटे को छोड़कर उसे भी डंडे से पीटा। परिवार के लोग...