प्रतापगढ़ - कुंडा, फरवरी 7 -- अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी बाबूराम की कोर्ट ने मारपीट, गाली देने व जान से मारने की धमकी देने वाले मानधाता के अकारीपुर गांव त्रिलोकीनाथ व विश्वनाथ सहित प्रत्येक को तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वादी मुकदमा रामसमुझ के अनुसार, 23 नवंबर 2001 को करीब 12 बजे अभियुक्तगण त्रिलोकीनाथ, विश्वनाथ, जयराम व शिवप्रसाद एक राय होकर लाठी, डंडा, फावड़ा लेकर वादी की आबादी की जमीन में नाली बनाने लगे। मना करने पर उसे मां-बहन की गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। जान से मारने की धमकी भी दी। मुकदमे में आरोपी जयराम व शिव प्रसाद की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई थी। इसी मुकदमे के क्रास केस में मानधाता के अकारीपुर गांव की अमरावती व मंगल प्रसाद को मारपीट, गाली देने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हु...
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