देवघर, सितम्बर 15 -- मारगोमुंडा,प्रतिनिधि। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर रविवार को विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान अनुमंडल न्याययिक दण्डाधिकारी सह विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव एस. एन तिग्गा के बताया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 ए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है । संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं। मौके पर बीडीओ शशि संदीप सोरेन ने भी विधिक सेवा प्राधिकार केरल में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता विनोद कुमार सिन्हा ने विधिक सेवा प्राधिकार के त...