कोडरमा, फरवरी 26 -- कोडरमा संवाददाता । एसटी 199/ 2020, जान करने की नीयत से मारकर गंभीर घायल करने के मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की कोर्ट ने सजा सुनाई। इसके तहत संचित राम उर्फ होरो राम, कृष्णा राम और लक्ष्मण राम,डंडाडीह, जिला कोडरमा निवासी को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए कोर्ट ने पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही Rs.पांच हजार रू जुर्माना लगाया। मामला वर्ष तीन अप्रैल 2020 की है। इसे लेकर जयनगर थाना में जगदीश यादव ने मामला दर्ज कराया था। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया। कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने कोर्ट से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। बचाव पक्ष से अधिवक्ता गोरखनाथ सिंह...