नई दिल्ली, मई 5 -- Supreme Court on pahalgam attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि आप इस मुद्दे की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या आप पर जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं पीठ ने वकील के उद्देश्य पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लगता है कि इस याचिका का कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसके जरिए केवल प्रचारित होना है। पहलगाम हमले के बाद वकील विशाल तिवारी ने कश्मीर के सुदूर पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इसे दाखिल करने वाले वकील को जमकर लताड़ लगाई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,...
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