नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के एक मुकदमे पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर विचार करने के कारणों पर भी सवाल उठाया है और पूछा कि जब मामला मुंबई का है तो दिल्ली में उसकी सुनवाई क्यों हो? जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने याचिकाकर्ता समीर वानखेड़े से पूछा कि उनका मुकदमा दिल्ली में किस आधार पर विचारणीय है और क्या वाद का कारण राष्ट्रीय राजधानी में उत्पन्न हुआ है? दरअसल, IRS अधिकारी एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान के स्वामित्व वाली कंपनी 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' और 'नेटफ्लिक्स' के खिलाफ गुरुवार को एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था और आरोप लगाया था कि आर्यन खान द्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.