गुड़गांव, अक्टूबर 1 -- गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। मानेसर नगर निगम (एमसीएम) में अब विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया है। अब ठेकेदारों को अपने बिलों का भुगतान लेने के लिए स्थानीय पार्षद के अलावा तीनों मेयरों (महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर) से भी संतुष्टि प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। तीनों मेयरों के साथ स्थानीय पार्षद का संतुष्टि प्रमाण पत्र भी लेना जरुरी है। ऐसे में अब मानेसर निगम में विकास कार्य करना ठेकेदारों के लिए आसान नहीं है। अब ठेकेदारों को चार-चार संतुष्टि प्रमाण पत्र लेने होंगे। इसके बाद ही उनके बिलों का भुगतान हो पाएगा। जबकि गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) में सिर्फ स्थानीय पार्षद के संतुष्टि प्रमाण पत्र से ही काम चल जाता है, वहीं मानेसर में अब भुगतान की प्रक्रिय...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.