नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। हाई कोर्ट ने भाजपा प्रवक्ता संजू वर्मा की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस आवेदन में उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि शमा मोहम्मद के मामले को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। वर्मा ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि शमा मोहम्मद को यहां मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह केरल की निवासी हैं। जबकि याचिका में उन्हें दिल्ली का निवासी बताया गया है। पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया। पीठ ने यह भी पाया कि शमा मोहम्मद दिल्ली की ही निवासी हैं। यह मामला 20 अगस्त को वर्मा के एक टीवी शो में शमा मोहम्मद के खिलाफ कथित मानहानिकारक बयान से जुड़ा है।

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