नई दिल्ली, अगस्त 11 -- पाटकर के वकील की दलील के बाद सजा रद्द कर दी कोर्ट ने एक लाख के जुर्माने का आदेश भी रद्द किया नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से दाखिल 25 साल पुराने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि शीर्ष अदालत ने पाटकर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने का आदेश रद्द कर दिया है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वह हाईकोर्ट द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता पाटकर को मानहानी का दोषी ठहराने के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि पीठ ने कहा कि हम याचिकाकर्ता पाटकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख की दलीलों को ध्यान में रखते हुए सजा रद्द कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि हम यह भी स्पष्ट करते...