नई दिल्ली, जुलाई 16 -- यहां की एक अदालत ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत द्वारा दायर मानहानि मामले में भाजपा सांसद नारायण राणे को जारी समन के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी। राउत ने 15 जनवरी, 2023 को उपनगरीय भांडुप में आयोजित कोंकण महोत्सव में उनके बारे में कथित रूप से 'दुर्भावनापूर्ण और झूठी टिप्पणी करने के लिए राणे के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है। राणे ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की विशेष अदालत में समन को चुनौती देते हुए कहा कि उनके खिलाफ मानहानि का कोई मामला नहीं बनता है। दूसरी ओर, राउत के वकील सार्थक शेट्टी ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई अवैधता नहीं थी और यह मानहानि का स्पष्ट मामला था। अदालत ने बुधवार को राणे की याचिका खारिज कर दी।

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