नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि मामला हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली प्रदेश भाजपा की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा कि हम बार-बार कह रहे हैं कि इस अदालत का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए न करें। याचिका खारिज की जाती है। अगर आप नेता हैं, तो आपकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अगस्त को रेड्डी की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें हैदराबाद की एक निचली अदालत में लंबित मामले की सुनवाई रद्द करने का अनुरोध किया गया था। भाजपा की तेलंगाना इकाई के महासचिव ने मई 2024 में रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज...