नई दिल्ली, जुलाई 31 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत में सुनवाई के दौरान गवाह भानु गुलाटी से जिरह की गई और उन्हें मुक्त कर दिया गया। इस दौरान शिकायतकर्ता ने स्वयं गवाह पेश करने का वादा किया। मामले में पूर्व समन साक्ष्य के लिए 18 अगस्त का दिन तय किया गया है। बता दें कि जैन का आरोप है कि 19 जनवरी को टीवी साक्षात्कार के दौरान करनैल सिंह ने उनके खिलाफ झूठे व प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले बयान दिए थे।

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