नई दिल्ली, मई 28 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद साकेत गोखले को पूर्व न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने पर नागरिक हिरासत में रखने की चेतावनी दी। यह चेतावनी मानहानि मामले में गोखले द्वारा पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी से माफी मांगने में विफल रहने पर दी गई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि गोखले अदालत और उसकी विचार प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे हैं। न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि वह उनको नोटिस दे रहे हैं। यदि वह माफीनामा प्रकाशित नहीं करते हैं, तो अदालत उनको नागरिक हिरासत में रखेगी। ----- यह है पूरा मामला वर्ष 2024 में उच्च न्यायालय ने गोखले को पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाने के ल...