नई दिल्ली, मई 4 -- - नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर के खिलाफ सक्सेना द्वारा दाखिल की गई थी शिकायत नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को एक लाख रुपए जुर्माने मामले पर सुनवाई टाल दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 मई का दिन तय किया है। मेधा के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने करीब 23 साल पहले शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय में सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। इसमें फिलहाल सजा पर रोक लगाई गई है और उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 20 मई को तय है। उसके बाद मामले की अगली सुनवाई 27 मई को करने का आदेश दिया गया। सुनवाई के दौरान मेधा पाटकर और ...