नई दिल्ली, अप्रैल 8 -- - दस लाख रुपये की जुर्माना राशि को घटाकर अदालत ने किया एक लाख रुपये नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को साकेत जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह की अदालत ने मेधा को एक साल के लिए परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रिहा करने का आदेश दिया है। साल 2000 में दर्ज मामले में अपनी दोषसिद्धि और पांच महीने की सजा के खिलाफ पाटकर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि उन्होंने पाटकर की उम्र, अपराध की गंभीरता और इस बात को ध्यान में रखा है कि उन्हें पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया है। अदालत ने 70 वर्षीय पाटकर पर लगाए गए जुर्माने की राशि को भी 10 लाख रुपये से घटाकर एक लाख रुपये कर दिया। बता दें कि मेधा पाटकर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुई थीं। इस...
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