चम्पावत, अगस्त 5 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एटीएम पिन एवं पासवर्ड शेयर किए बिना बैंक खाते से धनराशि गायब होने के मामले में संबंधित बैंक को धनराशि के साथ मानसिक क्षति एवं वाद व्यय भुगतान करने का निर्णय सुनाया है। 45 दिन के भीतर धनराशि नहीं देने पर निर्णय से अदायगी तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

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