वाराणसी, नवम्बर 24 -- वाराणसी, संवाददाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने सोमवार को मानव तस्करी के मामले में दोषी संतोष गुप्ता, मनीष जैन, महेश राणा, मुकेश पंडित, महेश, शिखा और सुनीता देवी को उम्रकैद की सजा सुनाई। 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इसी मामले में एक नाबालिग अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो ऐक्ट) अजय कुमार की कोर्ट ने दस साल के लिए सुधार गृह में निरुद्ध किया है। दोषियों में मनीष जैन जयपुर (राजस्थान), शिखा शिवदासपुर (मंडुवाडीह) और शेष सभी दोषी कोडरमा (झारखंड) के रहनेवाले हैं। कोर्ट ने 20 नवंबर को सभी को दोषी करार दिया था। वहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस प्रकरण में अनुराधा देवी, जगबीर बरनवाल, संगीता देवी, संतोष साव, गुड़िया देवी, यशोदा पंडित, शिवम गुप्ता उर्फ प्रवीण, संजय गुप्ता उर्फ संजय और मदन मोदी उर्फ म...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.