सिमडेगा, जून 19 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एडीजे नरंजन कुमार की अदालत ने मानव तस्करी के एक आरोपी को 14 वर्ष कारावास और 62000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में जलडेगा थाना में कांड संख्या 28/18 के तहत मामला दर्ज था। एडीजे की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की गवाही को कलमबद्ध किया और उसके बाद आरोपी सानिया मांझी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आरोपी सानिया मांझी जलडेगा थाना क्षेत्र के गुरुटांड़ टोली का रहने वाला है। अभियोजन पक्ष की ओर से निशि कच्छप ने दलीलें पेश की। -

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