अंबेडकर नगर, फरवरी 22 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। पुलिस हिरासत में जियाउद्दीन की मौत के मामले में प्रदेश सरकार की ओर से अहेतुक सहायता न दिए जाने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आयोग ने मुख्य सचिव को चार सप्ताह में 10 लाख रुपए की अहेतुक सहायता मृतक जियाउद्दीन के परिजनों को देते हुए भुगतान का प्रमाण पत्र जमा करने का का भी आदेश दिया है। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के हाजीपुर गोदना निवासी जियाउद्दीन पुत्र अलाउद्दीन की 26 मार्च 2021 पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। जियाउद्दीन के भाई सहाबुद्दीन ने अकबरपुर कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमें में स्वाट टीम प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था। विवेचक ने सभी आरोपितों को क्लीनचिट देते हुए कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दिया। सीजेएम ने फाइनल रिपोर्ट को खारिज करते ...
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