रांची, अक्टूबर 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड सरकार की माध्यमिक आचार्य (कक्षा 9 से 12), प्राचार्य एवं अशैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली और माध्यमिक आचार्य नियुक्ति के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। संगीता कुमारी ने यह याचिता अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9-10) और उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11-12) के शिक्षकों के पदों का अवैध रूप से विलय कर दिया है। साथ ही, सभी पदों के लिए स्नातकोत्तर योग्यता को अनिवार्य कर दिया गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियमों का उल्लंघन है। एनसीटीई के 12 नवंबर 2014 और 13 अक्तूबर 2021 के नियमों के अनुसार, कक्षा 9-10 के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक तथा कक्षा 11-12...