रांची, जुलाई 31 -- रांची। विशेष संवाददाता माध्यमिक आचार्य (कंप्यूटर साइंस) नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी प्रियंका कुमार व अन्य की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें जेएसएससी की ओर से जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि विज्ञापन में बीएड या इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया गया है, जो उचित नहीं है। कहा गया है कि बीएड पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साइंस या किसी अन्य तकनीकी विषय को शामिल नहीं किया गया है, जिस कारण कंप्यूटर साइंस में स्नातक या स्नातकोत्तर करने वाले छात्रों को बीएड या एमएड करने का अवसर नहीं मिलता। इसके चलते कई अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत और भेदभावपूर्ण है...