नई दिल्ली, मार्च 3 -- एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट (Anti-Corruption Bureau court) ने पूर्व सेबी (Sebi) प्रमुख माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) और अन्य प्रमुख लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अब इस आदेश के आने के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी कानूनी कदम उठाने जा रहा है। रविवार को जारी किए गए बयान में कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट ने 1994 में बीएसई में लिस्ट हुई कंपनी के कथित अनिमियतता के मामले में जो आदेश किया है उसके जवाब में कानूनी मदद ली जाएगी। इस पूरे प्रकरण में मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि वह तय नियमों को मानने के लिए प्रतिबद्ध है। अब इस मामले में बीएसई और सेबी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट 4 मार्च को इस याचिक पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तब तक कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर्ड ना करने का मौखिक आदेश दे दिया है। बता दें...
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