गढ़वा, जून 26 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नलिन कुमार की अदालत में अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचने के आरोप में अलग-अलग मामलों में चार लोगों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और प्रति व्यक्ति एक-एक लाख रुपए आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि नहीं भुगतान करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया है। सजा पाने वालों में पलामू जिला के चैनपुर थाना अंतर्गत नेनुआ निवासी अविनाश कुमार चंद्रवंशी व गढ़वा जिला के सोनपुरवा निवासी शत्रुघ्न कुमार चौहान व पिंटू कुमार चौहान शामिल हैं। उसके अलावा एक अन्य मामले के आरोपी नगवां निवासी जितेंद्र कुमार भी शामिल हैं। घटना 25 जून 2024 की है। गढ़वा थाना प्रभारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि काला रंग के कार से अज्ञात व्यक्ति द्वारा सासाराम रोहनिया से मादक पदार्थ खरीद कर गढ...