रांची, फरवरी 20 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त सह एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा-1 की अदालत ने शुक्रवार को ओरमांझी स्थित आरएलडी ढाबा में मादक पदार्थ बरामदगी के मामले में अभियुक्त महेंद्र बेदिया को दोषी करार दिया है। 11 साल पुराने मामले में एनसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अखौरी अंजनी कुमार ने प्रभावी ढंग से अदालत में पांच गवाहों की गवाही कराई, जिन्होंने बरामदगी और कार्रवाई की पुष्टि की। सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए मामला 24 फरवरी निर्धारित किया गया है। मामला फरवरी 2015 की छापेमारी से जुड़ा है, जब एनसीबी की टीम ने ओरमांझी स्थित आरएलडी ढाबा में रेड कर 700 ग्राम अफीम और 7 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया था। छापेमारी के दौरान आरोपी महेंद्र बेदिया ने ही ढाबे के काउंटर के नीचे से मादक पदार्थ निकाल कर टीम को सौंपा था। अदालत ने उस...