रांची, जुलाई 9 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में जेल में बंद राकेश रंजन और पिंटू कुमार को जमानत देने से इनकार किया है। दोनों एनडीपीए कांड संख्या 44/2024 मामले में 13 जून 2024 से जेल में बंद है। दोनों को एनसीबी रांची ने गुप्त सूचना के आधार पर पेट्रोलिंग के दौरान ओरमांझी ब्लॉक चौक के निकट मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके वाहन से 103.80 किलोग्राम अफीम बरामद किया गया था। मामले में एनसीबी रांची जोन के एसआई राजीव रंजन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एनसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमार बसिस्ट प्रसाद ने दोनों की जमानत का विरोध करते हुए अदालत में पक्ष रखा था।

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