उन्नाव, दिसम्बर 11 -- उन्नाव। न्यायालय ने मादक पदार्थ अधिनियम के मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 15 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। गंगाष्घाट थाना पुलिस ने छह मार्च 2023 को क्षेत्र के गोताखोर मोहल्ला निवासी सुहेल खान के कब्जे से 1.100 किलो मादक पदार्थ बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में कार्यवाई कर जेल भेज दिया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक गया प्रसाद रमन ने की और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 31 मार्च 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने अभियोजन पक्ष से विनय प्रकाश शुक्ला की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को दो साल के सश्रम कारावास की स...