औरंगाबाद, मई 22 -- बारुण थाना क्षेत्र में एनएच-19 पर जोगिया के समीप खालसा लाइन होटल से मादक पदार्थ बरामद होने के मामले में होटल संचालक बलजीत सिंह को दोषी करार दिया गया है। गुरुवार को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज-1 इसरार अहमद ने बारुण थाना कांड संख्या-117/22 में सुनवाई की। मुख्य अभियुक्त पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिला के डेरा बाबा नानक थाना क्षेत्र के पवार झांगी गांव निवासी बच्चन सिंह के पुत्र बलजीत सिंह को दोषी करार दिया गया है। इस संबंध में एनडीपीएस के स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि 25 मार्च 2022 को बारुण थाना को सूचना मिली थी कि जोगिया के समीप एनएच-19 पर संचालित खालसा लाइन होटल के संचालक बलजीत सिंह के द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम ने होटल में छापेमारी की थी। तलाशी के क्रम में होटल में 29 कि...
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