बुलंदशहर, जुलाई 15 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चतुर्थ प्रमोद कुमार गुप्ता ने वर्ष 2021 में थाना अरनिया क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी में दो अभियुक्तों को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविन्द कुमार मिश्रा ने बताया कि 27 जुलाई 2021 को मुकदमा वादी उपनिरीक्षक रामेश्वर दयाल ने थाना अरनिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि चेकिंग के दौरान दो गाड़ियों से भारी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ मुकेश गुप्ता पुत्र शिवस्वरुप गुप्ता निवासी खोड़ा कॉलोनी, विकास बिहार गाजियाबाद और शिव सिंह दोहरे पुत्र विष्णु दयाल निवासी सेक्टर 63, नोएडा गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का चालान कर दिया और व...
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