मुरादाबाद, अगस्त 13 -- मुरादाबाद की एडीजे-11 छाया शर्मा ने चरस की तस्करी में दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत मे दोषी ठहराए गए मैनाठेर के मो. शकील के पास से 1150 ग्राम चरस बरामद की। जिले की पाकबड़ा पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के धंधे में शामिल मैनाठेर के गांव डींगरपुर निवासी मो. शकील को चरस संग पकड़ा था। पाकबड़ा के उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह तोमर ने 21 मई, 24 को गश्त के दौरान सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को नंगला बनवारी के रास्ते पर परंपरा टाईल्स फैक्ट्री के पास से पकड़ लिया। केस की सुनवाई एडीजे-11 छाया शर्मा की अदालत में हुई। एडीजीसी सुरेश सिंह ने बताया कि मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में अभियुक्त मो. शकील को गिरफ्तार किया गया। अदालत में दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई। अदाल...