रांची, अप्रैल 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में अभियुक्त मंगरा लोहरा, कुंवर मुंडा और लखन मुंडा को पांच-पांच साल की सजा और 50-50 हजार जुर्माना लगाया है। सोमवार को तीनों को अदालत ने दोषी करार दिया था। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 19 मई 2023 को दशम फॉल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। तीनों के पास से पुलिस ने अफीम बरामद किया था। मामले को लेकर दशम फॉल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई है।

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