रांची, फरवरी 9 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने सोमवार को मादक पदार्थ की तस्करी के एक मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त सिंटू कुमार को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने इस मामले में 6 फरवरी को ही अभियुक्त को दोषी करार दिया था। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार जेल में बंद है और फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले अदालत तीन बार उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। मामला 26 मई 2024 का है, जब बुंडू थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ताऊ मोड़ के पास वाहन जांच अभियान चलाया था। इसी दौरान पुलिस ने अभियुक्त सिंटू कुमार को पकड़ लिया। तलाशी के क्रम में उसके पास से 3.650 कि...