पीलीभीत, सितम्बर 10 -- पीलीभीत। खेत की मेढ़ काटने की शिकायत से बौखलाकर किए गए हमले के चार आरोपियों को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटी ने 17-17 हजार रुपए जुर्माना और पांच पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना गजरौला के गांव दियूरा निवासी गंगाराम पुत्र बिहारी लाल ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसके खेत के पास ही हरिशंकर का खेत है। हरिशंकर ने उसके खेत की मेढ़ काट दी थी। इसकी शिकायत उसने 16 मई 2017 को रिछोला पुलिस चौकी पर की थी। इससे आरोपी पक्ष बौखला गया था। 19 मई को सुबह सात बजे उसके पिता बिहारीलाल खेत देखने पहुंचे तो आरोपी हरिशंकर पुत्र माखन लाल, द्रौपदी पत्नी हरिशंकर, रवि और राजवीर पुत्रगण हरिशंकर ने उसके पिता पर फावड़े लाठी व अन्य हथियारों से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। शोर सुनकर वह तथा आसपा...