नई दिल्ली। राजीव शर्मा, मार्च 6 -- माता-पिता दोनों की अनुमति के बिना अब नाबालिग का पासपोर्ट बनवाना आसान नहीं होगा। अगर किसी एकल अभिभावक ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया तो उन्हें पहले से ज्यादा सूचनाएं और उनकी पुष्टि करने वाले दस्तावेज देने होंगे। उन्हें दूसरे अभिभावक की ओर से सहमति न मिलने का कारण भी स्पष्ट करना होगा। विदेश मंत्रालय ने बीते दिनों नाबालिग के आवेदन के साथ लगने वाले अनुलग्नक-सी (ANNEXURE 'C') (माता-पिता की ओर से घोषणा-पत्र) में परिवर्तन किया है। अनुलग्नक-सी में सही जानकारी नहीं देने पर पासपोर्ट के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। नाबालिग के पासपोर्ट के आवेदन के साथ दोनों अभिभावकों की सहमति दी गई है, तो उन्हें अनुलग्नक-डी और एक अभिभावक की सहमति होने पर अनुलग्नक-सी भरकर देना होता है। इसमें अक्सर आवेदकों की ओर से सही जानकार...