नई दिल्ली, नवम्बर 22 -- एक दिल को छू लेने वाले आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक मृत किशोर के माता-पिता अपने बेटे की मौत का गलत फायदा नहीं उठा सकते। हाईकोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को माता-पिता को मुआवजा देने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 2008 में 17 साल के जयदीप तांबे की ट्रेन से गिरने के बाद मौत हो गई थी। रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने पहले परिवार के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पीड़ित के पास वैध टिकट नहीं मिला था और दूसरे सहायक रिकॉर्ड गायब थे। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील और रेलवे के प्रतिनिधियों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने न्यायाधिकरण के फैसले को पलट दिया। अदालत ने रेलवे को परिवार को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे अधिनियम एक लाभ दिलाने वाला कानून है और ऐसे दावों ...