नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अधिकारी माता-पिता की बीमारी के आधार पर अपनी पोस्टिंग स्थल चुन सकें। न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर एवं न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें ऐसे अधिकारियों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पीठ ने स्पष्ट किया कि सीएपीएफ नीति में केवल यह प्रावधान है कि यदि अधिकारी का जीवनसाथी या बच्चा बीमार हो तो यह पोस्टिंग चयन के लिए आधार बन सकता है। पीठ ने कहा कि अधिकारी के माता-पिता के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि यह सख्त नियम प्रतीत होता है लेकिन इसे समझा जा सकता है, क्योंकि अधिकारियों के कॅरियर में प्रगति के साथ उनके माता-पिता की उम्र भी बढ़ती है। यदि अधिकारियों ...