संतकबीरनगर, मई 16 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में माचिस की डिब्बी में दो तीली कम होने का एक रोचक मामला जिला उपभोक्ता आयोग में जा पहुंचा। उपभोक्ता अदालत ने दो तीली का दाम 10 पैसे क्रय करने की तिथि से 10% ब्याज के साथ रुपए बीस हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामला होम लाइट्स के आईटीसी लिमिटेड कंपनी का है। की यदि उपभोक्ता जागरूक रहे तो वह ठगी का शिकार नहीं हो सकता है। मुखलिसपुर रोड निवासी अजय कुमार श्रीवास्तव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया। कहा कि उन्होंने दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को होम लाइट्स कंपनी की एक माचिस गोरखल मोहल्ले में स्थित अमृत किराना स्टोर से दो रुपए में क्रय किया। दुकानदार ने नया पैकेट खोलकर एक डिब्बी माचिस दिया था। दुकानदार से पूछने पर उन्होंने ...