अंबेडकर नगर, जून 23 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या के लिए विवश करने के अपराध में मां-बेटे समेत तीनों दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम डा. जया पाठक ने आठ-आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया। अदालत ने सभी पर नौ-नौ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला नौ वर्ष पूर्व इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र का है। बेवाना थाना क्षेत्र के अटंगी डंडवा निवासनी हरिश्चन्द्र यादव की पुत्री अंजू यादव की शादी 27 मई 2015 को इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर निवासी त्रिलोकी नाथ पुत्र बखेड़ूराम के साथ हुई थी। दहेज के लिए आठ नवम्बर 2015 को त्रिलोकीनाथ, दुलारी देवी, रामजनम, पूनम एवं उसके पति ने मिलकर विवाहिता अंजू यादव को गला काटकर मार डाला। पति त्रिलोकी नाथ, सास दुलारी देवी एवं रामजनम के विरुद्ध शुरू हुए सत्र परीक्षण के ...
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