मथुरा, नवम्बर 11 -- सौतेली मां और उसके बेटे की हत्या कर शव बोरे में भरकर सड़क किनारे फेंकने वाले सौतेले बेटे और उसके दोस्त तथा शव छिपाने में सहयोग करने वाले को एडीजे स्पेशल ईसी कोर्ट डा. पल्लवी अग्रवाल ने दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर अदालत 13 नवंबर को निर्णय सुनाएगी। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय द्वारा की गई। एडीजीसी अवनीश उपाध्याय ने बताया कि जमुनापार थाना क्षेत्र स्थित गौसना टीले के पास सड़क किनारे 24 मई 2018 की सुबह बोरे में महिला और युवक के शव पड़े मिले थे। शवों की पहचान शिवनगर कॉलोनी तैयापुर निवासी कुमारी आशा ने अपनी मां देवी पत्नी स्वर्गीय रूमालीलाल व भाई राहुल के रूप में की थी। दोनों की हत्या बिजली के तार से गला दबा कर की गई थी। पुलिस ने नामजद कृष्णा के साथ उसका सहयोग करने वाले दोस्त छगनल...
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